Punjab Haryana High Court: पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के दस पद रिक्त, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किए सवाल

राष्ट्रीय, पंजाब

एक विधि छात्र निखिल थम्मन द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया।

Ten posts of Information Commissioners are vacant in Punjab State Information Commission Punjab Haryana High Court

Punjab Haryana High Court News: पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को पिछले तीन वर्षों से पंजाब राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न किए जाने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक विधि छात्र निखिल थम्मन द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। याचिका में पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की समयबद्ध तरीके से तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है, क्योंकि पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न किए जाने के कारण सूचना के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और सूचना आयुक्तों की 10 रिक्त सीटों के कारण अपीलों और शिकायतों की लंबितता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

याची निखिल थम्मन ने यह भी तर्क दिया कि अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति सात अप्रैल 2021 को हुई थी और पंजाब राज्य सूचना आयोग ने सात सितंबर 2021 तक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया और इसके बाद सूचना आयुक्त की सभी दस सीटें खाली हो गईं क्योंकि वे सभी एक के बाद एक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। याची ने दलील दी कि पंजाब सरकार ने अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है। 

तर्क दिया कि अंतिम कार्यरत सूचना आयुक्त यानी असित जॉली नौ जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हो गए और लंबित अपीलों और शिकायतों के निपटारे के लिए केवल मुख्य सूचना आयुक्त इंद्रपाल सिंह रह गए है। निखिल थम्मन ने तर्क दिया कि लंबित मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस वर्ष के पहले पांच महीनों में यानी मई, 2024 तक लंबित मामलों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे 8900 से अधिक मामलों का निपटारा होना बाकी है। निखिल थम्मन की सभी दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश विकास सूरी की पीठ ने पंजाब राज्य को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों से पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति क्यों नहीं की है।

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