कंज्यूमर कोर्ट ने लुधियाना की नोवा बेकरी पर लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना, केक में निकली थी चींटी

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, पंजाब

2 साल पहले एक शख्स ने अपने बेटे के जन्मदिन पर केक ऑर्डर किया था. उस केक में एक चींटी निकली...

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लुधियाना: कंज्यूमर कोर्ट  ने हैबोवाल स्थित नोवा बेकरी के मालिक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल 2 साल पहले एक शख्स ने अपने बेटे के जन्मदिन पर केक ऑर्डर किया था. उस केक में एक चींटी निकली, केक खाने के बाद उसके बेटे समेत कई रिश्तेदार बीमार पड़ गये. हाबोवाल कलां निवासी राजिंदर कुमार ने बताया कि बेकरी मालिक ने उन्हें 15 फरवरी 2021 को बिना बिल के केक दिया था। समारोह के दौरान, अतिथि को केक के एक टुकड़े में चींटी मिली और उसे खाने के बाद वह बीमार हो गया।

राजिंदर के मुताबिक केक खाने के बाद उनके बेटे कार्तिक को भी बुखार हो गया. डॉक्टरों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चींटी का केक खाने से परिवार के सदस्य बीमार पड़ गए. इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसकी शिकायत करने के लिए बेकरी मालिक से संपर्क किया लेकिन उसने उनके साथ अभद्रता की।

 फिर शख्स ने केक में चींटी मिलने पर बेकरी को कानूनी नोटिस भेजा. बचाव में बेकरी मालिक के वकील ने दलील दी कि केक इंसानों के खाने लायक थी. खरड़ ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की 9 मार्च, 2021 की एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कहा गया कि केक में कोई कीड़े नहीं पाए गए।

उनका तर्क था कि लोग शायद कुछ और चीज खाने से बीमार हुए होंगे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद  कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिया कि बेकरी मालिक अदालत के आदेश के 30 दिनों के भीतर ग्राहक को 20,000 रुपये का भुगतान करे.