Same Sex Marriage News : जालंधर की दो लड़कियों ने आपस में रचाई शादी, हाई कोर्ट से मांगी सुरक्षा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, पंजाब

कोर्ट ने शादी को समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

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Same Sex Marriage in Punjab's Jalandhar, LGBTQ News In Hindi : बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने Same Sex Marriage को लेकर अमृहम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने इस शादी को लिगल ठहराने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से LGBTQ समुदाय को बड़ा धक्का लगा. वहीं अब इस  बीच पंजाब के जालंधर की दो लड़कियों आपस में शादी रचा ली है. शादी के बाद दोनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले में एसएसपी जालंधर मुखविंदर सिंह भुल्लर को दोनों लड़कियों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है.

याचिका दायर करते हुए दोनों लड़कियों ने हाई कोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे को पसंद करती हैं और उन्होंने 18 अक्टूबर को खरड़ के गुरुद्वारा साहिब में शादी कर ली। इस शादी से उनके परिवार वाले खुश नहीं हैं. जिससे उनकी जान को खतरा है. खतरे की आशंका से उन्होंने जालंधर के एसएसपी को मांग पत्र भी दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. ऐसे में उन्हें हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी. जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई.

हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में मुख्य रूप से कहा है कि अगर याचिका दायर करने वाली लड़कियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो ये आदेश आड़े नहीं आएंगे. हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन पुलिस को दोनों लड़कियों को तब तक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जब तक वे अपने शहर में रहें। पुलिस को दोनों लड़कियों की सुरक्षा और जीवन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।

तीन जज नहीं हुए थे सहमत 

बता दें कि मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ ने की थी। जिसमें सीजेआई और जस्टिस एसके कौल समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने के पक्ष में थे, वहीं बेंच के बाकी तीन जजों की राय अलग थी. जिस कारण कोर्ट ने अपने फैसले में देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया.  पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है. 

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