Punjab News: पंजाब में अब कर्मचारियों की विधवाओं को राहत; अनुकंपा नौकरी के लिए नहीं देना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट

राष्ट्रीय, पंजाब

। सरकार ने महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया है.

Now relief to widows of employees in Punjab; You will not have to give typing test for compassionate job

Punjab News: पंजाब में अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लेने वाली महिलाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है. पति की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाली महिलाओं को अब टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। सरकार ने महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया है.

इस फैसले से जुड़े आदेश पंजाब के कार्मिक विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं. यह आदेश सरकार द्वारा निर्गत पत्र की तिथि से लागू कर दिया गया है. आदेश की कॉपी सभी विभागों को जारी कर दी गई है.

प्रदेश में करीब 3.50 लाख कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार पहले ही अनुकंपा के आधार पर महिलाओं को उम्र सीमा में 50 साल तक की छूट दे चुकी है. जबकि कभी-कभी मृतक की विधवाओं को शैक्षिक योग्यता के आधार पर ग्रुप सी क्लर्क की नौकरी में शामिल होना पड़ता है।

उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें निर्धारित गति से टाइप टेस्ट पास करने में दिक्कत आती है। जिसके कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये फैसला लिया गया है.

बता दें कि कर्मचारी संघ इस मुद्दे को कई बार उठाता रहा है. ऐसे में अब कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी. पीएसईबी में तैनात अधिकारी ने कहा कि यह सरकार का अहम फैसला है. इससे कई परिवारों को फायदा होगा.

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