'UP Madarsa Act 2004' को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लागाई रोक

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा .

SC puts stay on the Allahabad High Court decision declaring 'UP Board of Madrasa Education Act 2004' unconstitutional

Supreme Court on UP Board of Madrasa Education Act 2004 News: सुप्रीम कोर्ट ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है।

गौरतलब है कि, पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन घोषित किया था. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए भी कहा था. वहीं अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद HC के इस आदेश पर रोक लगा दी है.  
 

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