बुलंदशहर हिंसा केस: अब अदालत बुलंदशहर मामले में रोजाना करेगी सुनवाई

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

मारे गए पुलिस निरीक्षक के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता यशपाल सिंह ने कहा, ‘‘मामले की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय में हो रही है।

Bulandshahr riots: Now the court will hear daily in the Bulandshahr case

नोएडा (उप्र) :  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में दिसंबर 2018 में भीड़ के हमले में मारे गए निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह के मामले में स्थानीय अदालत अब रोजाना सुनवाई करेगी। एक वकील ने यह जानकारी दी। तीन दिसंबर, 2018 को सियाना के महाव गांव के बाहर खेतों में मवेशियों के शव पड़े मिले थे, जिसके बाद भीड़ ने स्थानीय चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस हिंसा में गोली लगने से घायल निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह (44) और चिंगरावठी गांव के निवासी सुमित कुमार (20) की मौत हो गई थी।

मारे गए पुलिस निरीक्षक के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता यशपाल सिंह ने कहा, ‘‘मामले की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय में हो रही है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने मंगलवार को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई अब दैनिक आधार पर की जाएगी।’’

वकील ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘मामला फिलहाल उस चरण में है जहां आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सबूत जमा किए जा रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद आरोपी अपना बचाव पेश करेंगे और फिर अदालत अंतिम दलीलें सुनेगी और फैसला सुनाएगी।’’

उन्होंने कहा कि अदालत उनकी इस दलील से सहमत है कि आरोपी, जिनका प्रतिनिधित्व लगभग दो दर्जन वकील कर रहे हैं, विभिन्न बहानों से मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्थानीय स्याना थाने में दर्ज मामले में शुरुआती प्राथमिकी में 27 नामजद लोगों समेत करीब 80 लोगों को संदिग्ध बताया गया था। सिंह ने कहा कि इस मामले की पुलिस ने लगभग एक साल तक जांच की जिसके बाद एक आरोप पत्र दायर किया गया जिसमें 44 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

उन्होंने बताया कि चिंगरावठी गांव निवासी सुमित कुमार जिसकी गोली लगने से मौत हो गई थी, समेत तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि अधिकतर आरोपी जमानत पर हैं।