उप्र : तीन लोगों ने की मिलकर की थी व्यक्ति की हत्या, आजीवन कारावास की सजा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

25 वर्षीय ननकाने नाम के एक व्यक्ति पर तीन लोगों ने घातक हमला किया था, जिससे 2015 में उसकी मौत हो गई थी। इस घटना का 24 मार्च 2015 को....

UP: Three people together killed a person, sentenced to life imprisonment

बलरामपुर : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने तीन लोगों को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि न्यायाधीश लल्लू सिंह ने बृहस्पतिवार को सकुई, बृजेंद्र और दौलतराम को हत्या का दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इनमें से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सिंह ने कहा कि 25 वर्षीय ननकाने नाम के एक व्यक्ति पर तीन लोगों ने घातक हमला किया था, जिससे 2015 में उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के संबंध में 24 मार्च 2015 को ललिया पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सकुई, बृजेंद्र और दौलतराम के खिलाफ उसी वर्ष आरोप पत्र दाखिल किया था।