लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

शीर्ष अदालत ने आशीष को अपनी बीमार मां की देखभाल करने और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में जाने की अनुमति दी है।

Relief from Supreme Court to main accused Ashish Mishra in Lakhimpur Kheri violence case

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को दिल्ली के अस्पताल में जाने की इजाजत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने और मीडिया से बात नहीं करने का आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने आशीष को अपनी बीमार मां की देखभाल करने और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में जाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए या मामले के संबंध में मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए।

बताते चलें क‍ि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अक्टूबर 2021 में हुई हिंसा जिसमें एक एसयूवी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई.  मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ लोअर कोर्ट में आरोप तय किए गए थे. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई. 

इस हिंसा में कुल 13 आरोपी हैं.  आशीष मिश्रा के साथ-साथ अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशुपाल, उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा, वीरेंद्र शुक्ला और धर्मेंद्र बंजारा शामिल हैं.