Bank fraud: ED ने दुग्ध उत्पाद कंपनी के खिलाफ धनशोधन मामले में दायर किया आरोप-पत्र

Rozanaspokesman

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धनशोधन का यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। ई

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New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी जांच के सिलसिले में गोवा की एक दुग्ध उत्पाद कंपनी के खिलाफ धनशोधन के एक मामले में आरोप-पत्र दायर किया है। एक बयान में कहा गया कि शिकायत गणिंदु मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएमएमपीएल) और सिद्धार्थ समूह की कंपनियों की अन्य संबंधित इकाइयां, उनके निदेशक और प्रवर्तक सहित 27 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई थी। ईडी ने बताया कि मापुसा में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने 17 अगस्त को आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया। 

धनशोधन का यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। ईडी ने बताया कि महाराष्ट्र के सोलापुर में टेट्रा पैक दूध उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए जीएमएमपीएल और इससे जुड़े लोगों ने 15 मार्च, 2011 को एसबीआई से 34.20 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया था। 

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया, ‘‘जीएमएमपीएल ने गलत इरादे से मशीन खरीदने की आड़ में 20 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को अन्य संबंधित कंपनियों के बैंक खातों में अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया।’’

ईडी ने कहा कि एसबीआई ने जीएमएमपीएल को नौ ऋण पत्रों (एलसी) की सुविधा दी और मक्खन की आपूर्ति के लिए 19,01,98,670 रुपये की छूट दी गई।  ईडी ने इस जांच के सिलसिले में आरोपियों की 39 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को अक्टूबर 2021 में कुर्क किया था।