Johnson Company : हाइकोर्ट का फरमान, 'बेबी पाउडर का प्रोडक्शन करें लेकिन बेचना मना है'

Rozanaspokesman

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महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में 15 सितंबर को इस उत्पाद का लाइसेंस रद्द कर दिया था और 20 सितंबर को बेबी पाउडर के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी।

Johnson Company: High Court orders, 'Produce baby powder but selling is prohibited'

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन को उसका लाइसेंस 15 दिसंबर को समाप्त होने के बावजूद अपने बेबी पाउडर का उत्पादन जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि, जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री अगले आदेश तक नहीं की जा सकेगी।

न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति मिलिंद सथाये की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में 15 सितंबर को इस उत्पाद का लाइसेंस रद्द कर दिया था और 20 सितंबर को एक दूसरे आदेश में बेबी पाउडर के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई थी।

कंपनी की ओर से पेश वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि कंपनी का लाइसेंस खत्म हो गया है, इसलिए उसे सीमित सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद अदालत ने अपने अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए कहा कि कंपनी उत्पादन जारी रख सकती है, लेकिन अगले आदेश तक बिक्री पर रोक रहेगी।