ITR Filing Last Date: सिर्फ 20 दिन बाकी, जल्दी दाखिल कर लें अपना ITR नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान

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अगर आपने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं.

Income Tax Return Filing Last Date News in hindi
  • अगर आखिरी दिन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कोई दिक्कत आती है तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं हो पाएगा. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस चुकानी होगी. यदि आपका रिटर्न 5 लाख रुपये की कर छूट सीमा के अंतर्गत आता है, तो आपको 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। कुछ मामलों में यह 5,000 रुपये तक भी जाता है.
  • अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं और अगर आप पर सरकारी टैक्स भी बकाया है। फिर आपको बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना देना होगा.
  • अगर आखिरी दिन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कोई दिक्कत आती है तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं हो पाएगा. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस चुकानी होगी. यदि आपका रिटर्न 5 लाख रुपये की कर छूट सीमा के अंतर्गत आता है, तो आपको 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। कुछ मामलों में यह 5,000 रुपये तक भी जाता है.
  • अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं और अगर आप पर सरकारी टैक्स भी बकाया है। फिर आपको बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना देना होगा.
  • समय पर रिटर्न दाखिल करने का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको सरकार से रिफंड मिलता है तो वह आपको समय पर पूरा मिल जाएगा।(ITR Filing Last Date)
  • अगर आखिरी दिन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कोई दिक्कत आती है तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं हो पाएगा. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस चुकानी होगी. यदि आपका रिटर्न 5 लाख रुपये की कर छूट सीमा के अंतर्गत आता है, तो आपको 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। कुछ मामलों में यह 5,000 रुपये तक भी जाता है.
  • अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं और अगर आप पर सरकारी टैक्स भी बकाया है। फिर आपको बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना देना होगा.
  • समय पर रिटर्न दाखिल करने का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको सरकार से रिफंड मिलता है तो वह आपको समय पर पूरा मिल जाएगा।(ITR Filing Last Date)
  • ITR Filing Last Date News: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। आपको आखिरी तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करना होगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान होगा। 
     
     दरअसल, पहले भी कई बार देखा गया है कि आखिरी टाइम की वजह से (ITR Filing Last Date)  इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कई तरह की दिक्कतें आती हैं. इससे लोगों के लिए आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचने के लिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी तारीख से पहले दाखिल कर देना चाहिए।

    अगर आपने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं. इनकी पूरी सूची नीचे दी गई है. इसमें जुर्माने से लेकर रिफंड तक सब कुछ शामिल है...

    • अगर आखिरी दिन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कोई दिक्कत आती है तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं हो पाएगा. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
    • अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस चुकानी होगी. यदि आपका रिटर्न 5 लाख रुपये की कर छूट सीमा के अंतर्गत आता है, तो आपको 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। कुछ मामलों में यह 5,000 रुपये तक भी जाता है.
    • अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं और अगर आप पर सरकारी टैक्स भी बकाया है। फिर आपको बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना देना होगा.
    • समय पर रिटर्न दाखिल करने का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको सरकार से रिफंड मिलता है तो वह आपको समय पर पूरा मिल जाएगा।(ITR Filing Last Date)

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