उप्र :पति ने तीन लोगों के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या , उम्रकैद

Rozanaspokesman

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जहर देकर पत्नी की हत्या करने के मामले में उसके पति परवेज खान, देवर असलम खान एवं सास तकदीरुल निशा को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और...

UP: Husband along with three people killed his wife, life imprisonment

सुलतानपुर (उप्र)  : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति समेत तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एकता वर्मा ने नगमा खान को जहर देकर उसकी हत्या करने के मामले में उसके पति परवेज खान, देवर असलम खान एवं सास तकदीरुल निशा को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

शासकीय अधिवक्ता मनोज दूबे ने बताया कि दो साल पहले चांदा थाने में उपरोक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।