कटक में सभी सड़कों की मरम्मत का काम दो सप्ताह में पूरा करें : उड़ीसा हाई कोर्ट

Rozanaspokesman

अदालत ने संबंधित अधिकारियों से बॉक्स-ड्रेन का काम अगले साल मार्च तक पूरा करने को भी कहा।

Orissa High Court (file photo)

कटक : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कटक नगर निगम को निर्देश दिया कि जिले में सभी सड़कों की मरम्मत का काम दो सप्ताह के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीआर सारंगी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कटक नगर निगम (सीएमसी) से 27 अक्टूबर को इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।

उच्च न्यायालय शहर में सड़कों की स्थिति को लेकर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था। उसने शुक्रवार को सीएमसी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सड़क और पुल प्रभाग, ओडिशा जल निगम (वाटको) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह निर्देश दिया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इन एजेंसियों के अधिकारियों को तलब किया था।  अदालत ने संबंधित अधिकारियों से बॉक्स-ड्रेन का काम अगले साल मार्च तक पूरा करने को भी कहा।