बच्‍चे की हत्‍या कर खून पीने वाली महिला समेत तीन को उम्रकैद

Rozanaspokesman

राज्य

तांत्रिक की सलाह पर एक बच्चे की हत्‍या कर उसका खून पीने वाली एक महिला समेत तीन आरोपियों को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

Life imprisonment to three including a woman who drank blood after killing a child

शाहजहांपुर (उप्र) :  शाहजहांपुर जिले में औलाद न होने पर तांत्रिक की सलाह पर एक बच्चे की हत्‍या कर उसका खून पीने वाली एक महिला समेत तीन आरोपियों को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने शुक्रवार को 'पीटीआई-भाषा' को यह जानकारी दी। उन्होंने घटना का ब्योरा देते हुए बताया कि थाना रोजा के जम्मुका गांव में अपने मामा मुनेंद्र के यहां रह रही धन देवी के बच्चे नहीं हो रहे थे।

किसी तांत्रिक की सलाह पर उसने पड़ोस में ही रहने वाले 10 वर्षीय लाल दास को टीवी देखने के बहाने अपने घर बुलाया तथा अपने दो साथियों सूरज तथा सुनील की मदद से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद तांत्रिक के बताए अनुसार धन देवी ने लाल दास को काटकर उसका खून पी लिया और मृतक के शव को घर के बाहर फेंक दिया।

शुक्ला ने बताया कि छह दिसंबर, 2017 को मृतक के पिता ने रोजा थाने में मामला दर्ज कराया था और विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

उन्होंने बताया कि इसी मामले में अपर सत्र न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश एहसान हुसैन ने सभी पक्षों को सुनने के बाद धन देवी, सुनील तथा सूरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक आरोपी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

आरोपी धन देवी घटना के बाद से जेल में ही बंद है