अदालत ने भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने की टीएमसी की योजना पर लगाई रोक

Rozanaspokesman

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी मंच से अपने भाषण में इस आह्वान को समर्थन दिया था।

Calcutta High Court (File photo)

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पांच अगस्त के कार्यक्रम पर रोक लगा दी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की 21 जुलाई की रैली में घेराव का आह्वान किया था, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी मंच से अपने भाषण में इस आह्वान को समर्थन दिया था।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा, “उत्तरदाताओं और सभी संबंधित पक्षों को पांच अगस्त को ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन या घेराव या यातायात को अवरुद्ध करने से रोका जाता है, जिससे आम जनता को असुविधा हो।”

डायमंड हॉर्बर सीट से टीएमसी के सांसद अभिषेक ने केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल को देय धनराशि जारी करने की मांग को लेकर सभी भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा था कि विरोध प्रदर्शन भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर दूर होना चाहिए।

यह दावा करते हुए कि विरोध प्रदर्शन की कमान अभिषेक ने संभाली थी और मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की थी। अधिकारी ने आग्रह किया कि किसी भी रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अदालत ने उत्तरदाताओं को अधिकारी की जनहित याचिका के खिलाफ अपने तर्क के समर्थन में 10 दिनों के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की दो सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई की जाएगी।  अभिषेक की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि घेराव प्रतीकात्मक और भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर दूर होगा।