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Electoral Bonds Case Update: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, कहा 'चयनात्मक' न बनें; 21 मार्च तक पूरा विवरण दें
Published : Mar 18, 2024, 12:21 pm IST
Updated : Mar 21, 2024, 5:33 pm IST
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Electoral Bonds Case Update today Supreme Court asked SBI to give complete details by March 21
Electoral Bonds Case Update today Supreme Court asked SBI to give complete details by March 21

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए।

Electoral Bonds Case Update Today In Hindi: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट  ने  भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फिर से फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने में SBI को चयनात्मक नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए।  भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बैंक को 21 मार्च तक चुनाव आयोग को बॉन्ड की संख्या का पूरा विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने SBI को अपने जुलूस में इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हलफनामें के संबंध में कहा गया है कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।

मामला 

गौरतलब है कि 15 फरवरी को  सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की विवादास्पद चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया. इस योजना के तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से फंड दिया जा सकता है। इस योजना की घोषणा सरकार ने 2017 में की थी और 2018 में इसे वैध कर दिया गया। ये चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में कुल चार बार जारी किए जा सकते हैं. कानून के मुताबिक, राजनीतिक दल यह बताने के लिए बाध्य नहीं थे कि उन्हें चंदा कहां से मिला।

(For more news apart from Electoral Bonds Case Update today Supreme Court asked SBI to give complete details by March 21, stay tuned to Rozana Spokesman)

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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