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Punjab High Court News: हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों के चयन प्रक्रिया पर लगी रोक
Published : Apr 10, 2024, 7:54 pm IST
Updated : Apr 10, 2024, 7:54 pm IST
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Ban on selection process of officials of Haryana Gurdwara Management Committee
Ban on selection process of officials of Haryana Gurdwara Management Committee

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुनवाई 28 अगस्त के लिए स्थगित कर दी है।

Punjab High Court News in hindi: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 मार्च को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नई कार्यकारिणी के चयन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

कार्यकारिणी के महासचिव रहे रमनीक सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी गुरमीत सिंह, गुरबख्श सिंह और मोहनजीत सिंह ने अधिवक्ता शिव कुमार शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि अध्यक्ष ने 28 मार्च को बैठक में आने का निमंत्रण दिया है। वार्षिक लेखा-जोखा लेकिन जब बैठक में बजट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, इसके विपरीत नई कार्यकारिणी के चुनाव का प्रस्ताव पारित किया गया।

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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया अधिनियम से परे है। इसलिए, यह गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अगली सुनवाई तक रोक लगाई जानी चाहिए। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुनवाई 28 अगस्त के लिए स्थगित कर दी है।

(For more news apart from Ban on selection process of officials of Haryana Gurdwara Management Committee news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)  

Tags: punjab

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