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केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला, दूसरी ओर CM के वकीलों ने ईडी के हलफनामे पर तताई आपत्ति
Published : May 10, 2024, 10:47 am IST
Updated : May 10, 2024, 10:47 am IST
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Decision on Kejriwal's bail today in Supreme Court CM's lawyers raised objection on ED's affidavit
Decision on Kejriwal's bail today in Supreme Court CM's lawyers raised objection on ED's affidavit

वहीं दूसरी तरफ ईडी और केजरीवाल की कानूनी टीम  के जंग छिड़ गई हैं. 

Delhi Excise Policy Case; शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा होंगे या नहीं, इस पर शुक्रवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दायर की गई थी. वहीं दूसरी तरफ ईडी और केजरीवाल की कानूनी टीम  के जंग छिड़ गई हैं. 

बता दे कि केजरीवाल की कानूनी टीम ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई। ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना बताते हुए कहा गया है कि हलफनामा उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना दाखिल किया गया और ऐसे समय में जारी किया गया जब विषय की अंतिम सुनवाई कल (शुक्रवार को) शीर्ष अदालत में होनी है।

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इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर गुरुवार को हलफनामे के जरिए उच्चतम न्यायालय में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक।

यह हलफनामा ऐसे समय दाखिल किया गया जब उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को यानी आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा।

उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक नए हलफनामे में ईडी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजनीतिज्ञों ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा और कुछ जीते भी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। ईडी ने कहा, ‘‘किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी यदि हिरासत में हो तो उसे अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक, यहां तक ​​कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है।’’उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने और केजरीवाल के जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘बहुत कम विकल्प’ बचा था।

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गौर हो कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। यह नीति रद्द की जा चुकी है।

(For more news apart from Decision on Kejriwal's bail today in Supreme Court CM's lawyers raised objection on ED's affidavit , stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)
 

Location: India, Delhi, New Delhi

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