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राज्य निर्वाचन आयुक्त को सनक और पसंद के आधार पर नहीं हटाया जा सकता: ममता
Published : Jun 22, 2023, 5:13 pm IST
Updated : Jun 22, 2023, 5:13 pm IST
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State Election Commissioner cannot be removed on the basis of whim and preference: Mamata
State Election Commissioner cannot be removed on the basis of whim and preference: Mamata

उन्होंने कहा, “एसईसी को ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति की गयी।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) राजीव सिन्हा की पदभार ग्रहण करने संबंधी रिपोर्ट लौटाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को उन्हें हटाने की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य ने कभी भी इतनी शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया नहीं देखी है। बनर्जी ने जोर देकर कहा कि एसईसी को हटाना एक “बोझिल प्रक्रिया” है और इसे महाभियोग के माध्यम से किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “एसईसी को ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति की गयी। उन्हें एक झटके में नहीं हटाया जा सकता। महाभियोग के माध्यम से न्यायाधीशों को हटाने की तरह ही पद से हटाने की प्रक्रिया काफी बोझिल है।” उनकी यह टिप्पणी राज्यपाल द्वारा बुधवार को सिन्हा की ‘ज्वाइनिंग रिपोर्ट’ राज्य सरकार को “लौटाने” के एक दिन बाद आई है। यह घटनाक्रम आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सामने आया है।

उन्होंने कहा, “बंगाल में चुनाव प्रक्रिया इतनी शांतिपूर्ण कभी नहीं रही। यह हमारी पार्टी के कैडर हैं जो मारे गए हैं। तीन-चार बूथों पर कुछ घटनाएं हुई हैं।”

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ROZANASPOKESMAN

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