खबरे |

खबरे |

Supreme Court News: पत्नी के स्त्रीधन पर पति का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
Published : Apr 26, 2024, 11:24 am IST
Updated : Apr 26, 2024, 11:24 am IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court's big comment Husband has no right on wife's marital property
Supreme Court's big comment Husband has no right on wife's marital property

 सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महिला को उसका 25 लाख रुपये मूल्य का सोना लौटाने का निर्देश भी उसके पति को दिया।

Husband has no right on wife's marital property, Supreme Court's big comment News:  सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए यह साफ किया है एक पति का अपनी पत्नी के 'स्त्रीधन' पर कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं होता. महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है.  वलो इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि पति संकट के समय में इसका उपयोग अपनी पत्नी की मर्जी पर कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व है कि वह इसे बाद में अपनी पत्नी को लौटाए।

 सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महिला को उसका 25 लाख रुपये मूल्य का सोना लौटाने का निर्देश भी उसके पति को दिया। इस मामले में महिला ने दावा किया था कि उसकी शादी के समय उसके परिवार ने 89 सोने के सिक्के उपहार में दिए थे। शादी के बाद उसके पिता ने उसके पति को दो लाख रुपये का चैक भी दिया था।

India WhatsApp Closed: भारत में बंद होगा WhatsApp? कंपनी ने कोर्ट में कहा हमें मजबूर ना करें... जानें मामला

महिला के मुताबिक शादी की पहली रात पति ने उसके सारे आभूषण ले लिए और सुरक्षित रखने के बहाने से अपनी मां को दे दिए।महिला ने आरोप लगाया कि पति और उसकी मां ने अपने कर्ज को चुकाने में उसके सारे जेवर का दुरुपयोग किया।

कुटुम्ब अदालत ने 2011 में कहा था कि पति और उसकी मां ने वास्तव में अपीलकर्ता महिला के सोने के आभूषण का दुरुपयोग किया और इसलिए वह इस नुकसान की भरपाई की हकदार है।

केरल उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब अदालत द्वारा दी गई राहत को आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा कि महिला पति और उसकी मां द्वारा सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित नहीं कर पाई। तब महिला ने  सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

IPL 2024: सीजन में लगातार 6 हार के बाद बेंगलुरु की जीत, हैदराबाद को 35 रन से हराया  

'स्त्रीधन' पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 'स्त्रीधन' पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं होती है, और पति के पास मालिक के रूप में संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है।

(For more news apart from Supreme Court's big comment Husband has no right on wife's marital property, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)
 

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE
Advertisement

 

हम डांसर है कॉल गर्ल नहीं हमारी भी इज्जत है

02 Apr 2024 5:04 PM

#Vicky की मां का #Attitude लोगों को नहीं आया पसंद! बोले- हमारी अंकिता तुम्हारे बेटे से कम नहीं

17 Jan 2024 11:07 AM

चंद्रयान-3 के बाद ISRO ने का एक और कमाल, अब इस मिशन में हासिल की सफलता

11 Aug 2023 7:01 PM

अरे नीचे बैठो...प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई तो औकात दिखा दूंगा', उद्धव गुट पर भड़के केंद्रीय मंत्री

11 Aug 2023 6:59 PM

शिमला में नहीं थम रहा बारिश का कहर, देखिए कैसे आंखों के सामने ढह गया आशियाना

11 Aug 2023 6:57 PM