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Congress News : आयकर विभाग ने कांग्रेस को जारी किया 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस
Published : Mar 29, 2024, 3:04 pm IST
Updated : Mar 29, 2024, 3:04 pm IST
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Income Tax Department issued demand notice of Rs 1700 crore to Congress
Income Tax Department issued demand notice of Rs 1700 crore to Congress

दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन हुए हैं

Congress News: कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद, आयकर विभाग ने पार्टी को 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। इस घटनाक्रम की जानकारी कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने दी। यह नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए जारी किया गया है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है।

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्टी को झटका दिया था। अदालत ने कर अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाएं खारिज कर दीं।

दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन हुए हैं। आयकर अधिकारियों के पास पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत थे। उनके आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौजूदा केस का आकलन 2017 से 2021 तक का है।

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दरअसल, कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में आयकर विभाग की साल 2014-15, 16 और 17 की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को भी चुनौती दी गई थी। इसमें आयकर विभाग ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पार्टी की बकाया आय 520 करोड़ रुपये से अधिक है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले आयकर विभाग की तीन साल की टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया का विरोध किया था। कांग्रेस के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि समय सीमा कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पर लागू होती है। आयकर विभाग अधिकतम छह साल तक ही आकलन कर सकता है। पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत की जा रही है।

(For more news apart from IT Department demand notice of Rs 1700 crore to Congress news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)

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