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Jailed Candidates Won Election News: जेल में बंद दो उम्मीदवारों ने जीता लोकसभा चुनाव, जाने अब वे कैसे लेंगे शपथ?
Published : Jun 5, 2024, 1:22 pm IST
Updated : Jun 5, 2024, 1:22 pm IST
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Two jailed candidates won Lok Sabha elections news in hindi
Two jailed candidates won Lok Sabha elections news in hindi

जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को अक्सर पद की शपथ लेने के लिए जमानत या पैरोल पर अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है।

Jailed Candidates Won Election News In Hindi: 2024 के लोकसभा चुनाव जहां कई मायनों में लोगों के लिए असामान्य रहे। वहीं इस दौरान कई तरह की असामान्य घटनाए भी घटी, जिससे सुनने के बाद आपको भी लगेगा की ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इन चुनावों ने कई लोगों को ऐसा मामने के लिए मजबूर कर दिया है।

जी हां आपको बता दें कि कल आए चुनाव परिणाम के बाद कुछ अलग ही देखने को मिला। जिसमें जेल में बंद दो उम्मीदवार बड़े मार्जन के साथ जीत गए।

जिसमें जेल में बंद दो उम्मीदवार, बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से अब्दुल रशीद शेख और खडूर साहिब सीट से अमृतपाल सिंह विजयी हुए हैं। दरअसल, इंजीनियर रशीद ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बहुत ही आसान अंतर से हराया है।

इस स्थिति से कई सवाल उठते हैं। क्या उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी या उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मुक्त कर दिया जाएगा? वे शपथ कैसे लेंगे? हम बताते हैं।

जेल में बंद उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ पाए?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, भारत का प्रत्येक नागरिक जो कम से कम अठारह वर्ष का है और किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता है, उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। हालाँकि, जेल या कानूनी हिरासत में बंद किसी व्यक्ति को उसके हिरासत के स्थान का सामान्य रूप से निवासी नहीं माना जाता है।

इसके बावजूद, कानून ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता जब तक कि उन्हें कुछ निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषी न ठहराया गया हो। इस प्रकार, इंजीनियर राशिद और सिंह जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ने में सक्षम थे।

यह जानना दिलचस्प है कि जेल में बंद लोग मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि कारावास की अवधि के दौरान उनके अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं।

शपथ लेने के लिए अस्थायी रिहाई?

जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को अक्सर पद की शपथ लेने के लिए जमानत या पैरोल पर अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है। भारतीय अदालतों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए लगातार ऐसी अस्थायी राहतें दी हैं। उदाहरण के लिए, 2020 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता अतुल राय को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल दी। इसी तरह, 2022 में, समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए जमानत पर रिहा किया गया।

इंजीनियर रशीद और सिंह को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए अस्थायी रिहाई दी जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे अपनी जेल की सज़ा के बावजूद औपचारिक रूप से अपनी भूमिका निभा सकेंगे।

जेल से काम करना

यह सवाल जटिल है कि क्या सांसद और विधायक जेल से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जेल से अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा है। उदाहरण के लिए, संचार चैनलों को सुगम बनाया गया है और बैठकों की अनुमति दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और निर्वाचित कर्तव्यों का पालन हो।

जेल में बंद सांसद और विधायक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता के लिए अपने पार्टी सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और कानूनी टीमों पर भरोसा कर सकते हैं। वे इन मध्यस्थों के माध्यम से निर्देशों का संचार कर सकते हैं और विधायी गतिविधियों में शामिल रह सकते हैं। हालाँकि, संसदीय सत्रों और समिति की बैठकों में भाग लेने की उनकी क्षमता गंभीर रूप से प्रतिबंधित है।

घटकों पर प्रभाव

जेल में बंद उम्मीदवारों का चुनाव प्रतिनिधित्व और शासन की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। बारामुल्ला और खडूर साहिब के मतदाताओं को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि निर्वाचित सांसद जेल से कुछ हद तक सेवा और प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं, लेकिन संसदीय कर्तव्यों और वकालत में पूरी तरह से शामिल होने की उनकी क्षमता अनिवार्य रूप से समझौता करती है।

(For more news apart from Two jailed candidates won Lok Sabha elections news in hindi , stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

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