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Supreme Court News: इस साल हजारों कैदी अपने घरों में मनाएंगे दिवाली, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश
Published : Aug 24, 2024, 1:52 pm IST
Updated : Aug 24, 2024, 1:52 pm IST
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Supreme Court News: This year thousands of prisoners will celebrate Diwali in their homes, Supreme Court issued order
Supreme Court News: This year thousands of prisoners will celebrate Diwali in their homes, Supreme Court issued order

BNSS इस वर्ष भारतीय न्यायपालिका संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के साथ प्रभाव में आया।

Supreme Court News:  नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 को जल्द लागू करने का आदेश दिया है। जिसके तहत पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने कथित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा काट लिया हो।

BNSS इस वर्ष भारतीय न्यायपालिका संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के साथ प्रभाव में आया। लेकिन एएसजी ऐश्वर्या भाटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि लाभकारी प्रावधान सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगा, भले ही उनकी गिरफ्तारी की तारीख कुछ भी हो और भले ही वे जेल में रहें हो। 

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने जेल अधीक्षकों को आदेश दिया कि वे पहली बार अपराध करने वाले उन अपराधियों को जमानत देने के लिए कदम उठाएं जो विचाराधीन कैदी के रूप में पंजीकृत हैं और अधिकतम सजा की एक तिहाई सजा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैदी जो धारा 479 के तहत मानदंडों को पूरा करते हैं, उनकी रिहाई के लिए अदालत में आवेदन करने की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में राज्य सरकार के संबंधित विभाग से रिपोर्ट देने को कहा है. न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले विचाराधीन कैदियों को इस दिवाली को अपने परिवारों के साथ बिताने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि जेल अधीक्षकों को विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जाए, जो पहली बार अपराधी नहीं हैं, जिन्होंने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी सजा काट ली है। हालाँकि, विचाराधीन कैदियों के इन दो समूहों को जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर जेल से जल्दी रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकारों और संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से इन दो श्रेणियों के विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर डेटा इकट्ठा करने और दो महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अक्टूबर में तय की है, तब तक जस्टिस कोहली सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे.

(For more news apart from Supreme Court News: This year thousands of prisoners will celebrate Diwali in their homes, Supreme Court issued order, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)

Location: India, Delhi, New Delhi

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