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फिल्म 'इमरजेंसी' के मेकर्स ने खटखटाया बॉम्बे HC का दरवाजा, रिलीज पर रोक हटाने और सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने की मांग
Published : Sep 4, 2024, 11:56 am IST
Updated : Sep 4, 2024, 11:56 am IST
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 film 'Emergency' Makers reached Bombay HC demanding removal of ban on its release and issuance of censor certificate
film 'Emergency' Makers reached Bombay HC demanding removal of ban on its release and issuance of censor certificate

फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, ऐसे में ज़ी स्टूडियोज़ अदालत से तत्काल राहत की मांग कर रहा है।

Kangana Ranaut's Film 'Emergency': कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' विवादों में घिरी हुई है और इसके कारण इसकी रिलीज भी टल गई है. वहीं अब इस बीच फिल्म के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने फिल्म की रिलीज और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से सेंसर प्रमाणपत्र की मांग के लिए बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हाईकोर्ट में दायर याचिका ज़ी ने दावा किया है कि, सेंसर बोर्ड ने "मनमाने ढंग से और अवैध रूप से" फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रोक रखा है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के साथ तैयार था, लेकिन उसे जारी नहीं कर रहा था।

फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, ऐसे में ज़ी स्टूडियोज़ अदालत से तत्काल राहत की मांग कर रहा है।

इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस याचिका पर अदालत में आज बाद में सुनवाई होगी।

बता दे कि कंगना रनौत अभिनीत इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित यह फिल्म विवादों में फंस गई है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों ने इस पर समुदाय को गलत तरीके से पेश करने और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। इसके बाद फिल्म की रिलीज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार, प्रमाण पत्र रोकना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पांच दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

ज़ी ने तर्क दिया है कि इस प्रमाणीकरण के बिना, वे फिल्म को प्रदर्शित करने में असमर्थ होंगे और इससे अपूरणीय क्षति होगी और अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) के तहत उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशे को जारी रखने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद रनौत ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाने के अलावा फिल्म का निर्देशन और सह-निर्माण भी किया है।

(For more news apart from film 'Emergency' Makers reached Bombay HC demanding removal of ban on its release and issuance of censor certificate, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)


 

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