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Bihar Reservation Policy: नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर पटना HC का रोक रहेगा बरकरार
Published : Jul 29, 2024, 12:27 pm IST
Updated : Jul 29, 2024, 12:27 pm IST
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Supreme Court Hearing On Bihar govt 65 percent Reservation Policy Patna High Court decision upheld
Supreme Court Hearing On Bihar govt 65 percent Reservation Policy Patna High Court decision upheld

अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं मिलेगा।

Bihar New Reservation Policy: बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।  भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेशों में 65% जाति-आधारित आरक्षण बढ़ाने के फैसले को ख़त्म करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसने बिहार सरकार द्वारा दायर अपीलों पर भी नोटिस जारी किया और सितंबर में उन पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

पिछले महीने, 20 जून को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। 

अदालत ने आरक्षण वृद्धि की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य की बढ़ोतरी उसके विधायी अधिकार से अधिक थी। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. 

 यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं मिलेगा। 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो गई।

नवंबर 2023 में, बिहार सरकार ने दो आरक्षण विधेयकों के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की: बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए) संशोधन विधेयक और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण संशोधन बिल 2023.  इन विधेयकों का लक्ष्य कोटा को 50% से बढ़ाकर 65% करना था। इसलिए, राज्य में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच जाएगा, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए अतिरिक्त 10% भी शामिल होगा।  

राज्य के जाति सर्वेक्षण के परिणामों के बाद, सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के लिए कोटा बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 18% तक कोटा बढ़ा दिया। 

हालाँकि, याचिकाओं में तर्क दिया गया कि आरक्षण में बढ़ोतरी विधायी शक्तियों से अधिक है। उन्होंने कहा था, ''...कोटा बढ़ोतरी भी भेदभावपूर्ण प्रकृति की थी और अनुच्छेद 14, 15 और 16 द्वारा नागरिकों को दिए गए समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।''

याचिकाकर्ताओं ने कहा था, "संशोधन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें अधिकतम 50% की सीमा निर्धारित की गई थी।"

(For More News Apart from Supreme Court Hearing On Bihar govt 65 percent Reservation Policy Patna High Court decision upheld, Stay Tuned To Rozana Spokesman)


 
 

Location: India, Delhi, New Delhi

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