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Arsh Dalla News:आतंकी अर्श डल्ला को कनाडा से भारत लाने की तैयारी शुरू; NIA की याचिका को मोहाली कोर्ट ने दी मंजूरी
Published : Feb 9, 2024, 1:20 pm IST
Updated : Feb 9, 2024, 1:20 pm IST
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Preparations begin to bring terrorist Arsh Dalla from Canada to India news In Hindi
Preparations begin to bring terrorist Arsh Dalla from Canada to India news In Hindi

अब एन.आई.ए उसे भारत लाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे.

Preparations Begin To Bring Terrorist Arsh Dalla From Canada to India News In Hindi: कनाडा में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकी अर्श डल्ला को अब जल्द ही भारत लाया जाएगा.  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कनाडा में छिपे आतंकी अर्श डल्ला को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में एन.आई.ए मोहाली की विशेष अदालत में दायर याचिका मंजूर हो गई है. ऐसे में अब एन.आई.ए उसे भारत लाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे. इंटरपोल ने 31 मई 2022 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, यह राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि भारत लाए जाने से पहले उस पर लगे सभी आरोप कनाडा में साबित करने होंगे। इसके बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी. जानकारी के मुताबिक एनआईए ने अर्श डल्ला के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों का ब्योरा विशेष अदालत को सौंप दिया गया है. इसके साथ ही उसे भगोड़ा होने और आतंकवादी घोषित किये जाने से जुड़े सभी दस्तावेज भी पेश किये गये हैं. साथ ही वह संचार पत्र भी संलग्न किया गया जिसके माध्यम से सरकार ने संपर्क किया था।

एनआईए कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा है. यह भी कहा कि वह किस तरह देश के लिए खतरा हैं. इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आगे की कार्यवाही शुरू की.

बता दें कि 22 मई 2021 को पंजाब के मोगा जिले में आतंकी अर्श डल्ला और उसके करीबियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. 10 जून 2021 को एन.आई.ए केस अपने पास ट्रांसफर कर लिया और नई एफआईआर दर्ज कर ली. आरोप के मुताबिक अर्श डल्ला ने एक आतंकी ग्रुप बनाया था जिसमें लवप्रीत सिंह उर्फ ​​रवि, राम सिंह उर्फ ​​सोना और कमलजीत शर्मा उर्फ ​​कमल को लोगों के अपहरण, जबरन वसूली और हत्या की साजिश रचने के लिए भर्ती किया गया था।

गौरतलब है कि अर्श डल्ला कानाडा में बैठकर भारत में आतंकवाद को हवा दे रहा है. रिकाॅर्ड से पता चलता है कि आरोपी आईपीसी की धारा 386, 387, 385, 115, 201, 471, 120बी और यूए (पी) एक्ट की धारा 17, 18, 18बी, 20, 21 व 23 के तहत भगोड़ा है। 

(For more news apart from ‘Preparations Begin To Bring Terrorist Arsh Dalla From Canada to India News In Hindi:’ Stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

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