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Sunita Kejriwal News: कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अदालती कार्यवाही का वीडियो हटाने का दिया निर्देश
Published : Jun 15, 2024, 1:31 pm IST
Updated : Jun 15, 2024, 1:31 pm IST
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Court directs Sunita Kejriwal to remove video of court proceedings in excise policy case News In Hindi
Court directs Sunita Kejriwal to remove video of court proceedings in excise policy case News In Hindi

वीडियो में दिल्ली के सीएम केजरीवाल कोर्ट के अंदर जज के सामने अपनी दलीलें रखते सुने जा सकते हैं.

Sunita Kejriwal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच से हटाने के लिए शनिवार को निर्देश जारी किया।  वीडियो उस समय का है,जब मार्च में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था। वीडियो में दिल्ली के सीएम केजरीवाल कोर्ट के अंदर जज के सामने अपनी दलीलें रखते सुने जा सकते हैं.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल समेत छह लोगों और सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’, ‘मेटा’ और ‘यूट्यूब’ को नोटिस जारी किए हैं।

हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मंचों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि ऐसी ही सामग्री दोबारा पोस्ट की गई है तो वे उसे भी हटा दें। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख निर्धारित की। उच्च न्यायालय अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को एक अधीनस्थ अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। कथित तौर पर यह वीडियो सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया था।

(For More News Apart from Court directs Sunita Kejriwal to remove video of court proceedings in excise policy case News In Hindi, Stay Tuned To Rozana Spokesman Hindi)
 

Location: India, Delhi, New Delhi

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