![Admission of women candidates allowed in certain branches of Indian Naval University: Center Admission of women candidates allowed in certain branches of Indian Naval University: Center](/cover/prev/6nprglf0rrg604b2too53eba36-20221116151031.Medi.jpeg)
केंद्र के अभिवेदन पर गौर करने के बाद मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
New Delhi : केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि अब भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय की कुछ शाखाओं में महिला उम्मीदवारों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि भारतीय नौसेना कार्यकारी शाखा के सामान्य सेवा काडर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शाखा में भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत महिला उम्मीदवारों की अब भर्ती कर रही है।.
वकील कुश कालरा ने अदालत में एक याचिका जनहित दायर कर भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय की कुछ शाखाओं में महिला उम्मीदवारों को प्रवेश दिए जाने का अनुरोध किया था, जो पहले वर्जित था। केंद्र के अभिवेदन पर गौर करने के बाद मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि सेवा मामले के विषय पर दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
बहरहाल, उन्होंने अभिवेदन दिया कि भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत कुछ शाखाओं में महिला उम्मीदवारों के प्रवेश की पहले ही अनुमति देकर याचिका में उठाए गए मामलों को सुलझा दिया गया है।.