खबरे |

खबरे |

गांधी परिवार कभी नहीं झुका, कभी नहीं झुकेगा: प्रियंका गांधी
Published : Mar 24, 2023, 5:17 pm IST
Updated : Mar 24, 2023, 5:17 pm IST
SHARE ARTICLE
Gandhi family has never bowed down, will never bow down: Priyanka Gandhi
Gandhi family has never bowed down, will never bow down: Priyanka Gandhi

राहुल गांधी को दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है.

New Delhi: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि गांधी परिवार के रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक ख़ासियत है कि यह परिवार कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा।

प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘नरेन्द्र मोदी जी आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही, मीर जाफ़र कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है? कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा क़ायम रखता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते…. लेकिन आपको किसी न्यायाधीश ने दो साल की सज़ा नहीं दी। आपको संसद से अयोग्य नहीं ठहराया।’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडाणी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडाणी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा, तो आप बौखला गए?’’

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप ख़त्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक ख़ासियत है… आप जैसे कायर, सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए।’’

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ \'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ World Records,12 ਸਾਲਾ ਮਨਨ ਨੇ 8 ਮਿੰਟ 8 ਸਕਿੰਟ \'ਚ....

26 Jul 2024 4:20 PM

ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ! ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ \'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਈ ਕਮੀ

26 Jul 2024 4:04 PM

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਬਰੂ Manminder ਅਤੇ Scotland ਦੀ ਗੋਰੀ Abbey ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Youtube \'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ....

24 Jul 2024 5:43 PM

\"ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ Ignore ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਗਈ\"

24 Jul 2024 5:39 PM

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ! ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ \'ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ

24 Jul 2024 5:35 PM

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ.. ਕਹਿੰਦੇ “ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ”, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਂ..

24 Jul 2024 5:32 PM