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केंद्र ने IAS, IPS, IFS अधिकारियों से उनका शेयर बाजार से संबंधित लेनदेन का विवरण मांगा
Published : Mar 30, 2023, 1:01 pm IST
Updated : Mar 30, 2023, 1:01 pm IST
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Center asks IAS, IPS, IFS officers to give details of their stock market transactions
Center asks IAS, IPS, IFS officers to give details of their stock market transactions

यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है।

New Delhi: केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कहा है कि यदि शेयर बाजार, शेयर या अन्य निवेश में उनका कुल लेनदेन कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो वे इसकी जानकारी मुहैया करवाएं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत हाल में एक आदेश जारी किया है।

यह जानकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(4) के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली इसी प्रकार की जानकारी से अतिरिक्त होगी। ये नियम अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के सदस्यों पर लागू होंगे। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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