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Rajkot Gaming Zone Fire: राजकोट गेमिंग जोन कांड का मुख्य आरोपी धवल ठक्कर गिरफ्तार; 7 सरकारी अधिकारी निलंबित
Published : May 28, 2024, 10:00 am IST
Updated : May 28, 2024, 10:00 am IST
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Rajkot Gaming Zone  Fire incident main accused Dhawal Thakkar arrested news in hindi
Rajkot Gaming Zone Fire incident main accused Dhawal Thakkar arrested news in hindi

राजकोट गेम जोन में आग लगने की घटना में राज्य सरकार ने 7 सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड के मुख्य आरोपी धवल ठक्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी को बनासकांठा पुलिस ने आबू रोड से गिरफ्तार किया है. अब इस मामले में कुल चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. पहले गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. गुजरात के राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने से 32 लोगों की मौत हो गई. अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

राजकोट गेम जोन में आग लगने की घटना में राज्य सरकार ने 7 सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई है. राजकोट जिला न्यायालय ने इस अग्निकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है. राजकोट अग्निकांड के बाद राजकोट पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव का तबादला कर दिया गया है और अभी उनकी पोस्टिंग नहीं की गई है, उनकी जगह ब्रजेश कुमार झा को राजकोट का कमिश्नर बनाया गया है.

कोर्ट ने राजकोट नगर निगम को लगाई फटकार 

गुजरात उच्च न्यायालय ने राजकोट नगर निगम को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब उनका सरकारी मशीनरी पर से भरोसा उठ गया है, जो तभी हरकत में आती है जब निर्दोष लोगों की जान चली जाती है. अदालत ने राजकोट नगर परिषद (आरएमसी) से विस्तार से पूछा कि जब उसके अधिकार क्षेत्र में इतनी बड़ी संरचना बनाई जा रही थी तो क्या उसने आंखें मूंद ली थीं। वकील ने कोर्ट से कहा कि टी.आर.पी. गेमज़ोन ने आवश्यक अनुमति नहीं मांगी।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति देवन देसाई की विशेष पीठ गेमजोन में आग लगने की घटना के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2021 में टी.आर.पी. गेम जोन की शुरुआत से लेकर घटना (25 मई) तक राजकोट के सभी नगर निगम आयुक्तों को 'इस त्रासदी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए' और उन्हें अलग-अलग हलफनामे जमा करने का आदेश दिया।

अधिकारियों के मुताबिक ‘टीआरपी गेम जोन' के प्रबंधन ने आग सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था. हाई कोर्ट ने रविवार को इस दुखद अग्निकांड का खुद संज्ञान लिया और इसे प्रथम दृष्टया 'मानव निर्मित आपदा' करार दिया.

बता दे कि 25 मई को राजकोट के मनोरंजन केंद्र में स्थित गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से बच्चों सहित 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि शव इतने बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी. 

(For more news apart from Rajkot Gaming Zone  Fire incident main accused Dhawal Thakkar arrested news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)


 

Location: India, Gujarat, Rajkot

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