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Supreme Court News: पंजाब सीएम आवास के सामने सड़क खोलने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक
Published : May 3, 2024, 1:08 pm IST
Updated : May 3, 2024, 1:08 pm IST
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Supreme Court bans order to open road in front of Punjab CM residence  News In Hindi
Supreme Court bans order to open road in front of Punjab CM residence News In Hindi

बता दें कि 1980 के दशक में सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क को बंद कर दिया गया था.

Supreme Court News:  चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर बंद सड़क को आम जनता के लिए खोलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने इस रोड को 1 मई से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश दिया था.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा, "कोई भी नहीं चाहता कि कोई अप्रिय घटना घटे।" बता दें कि 1980 के दशक में सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क को बंद कर दिया गया था.

यह खंडपीठ चंडीगढ़ में यातायात समस्याओं और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को पंजाब सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से ट्रायल पर मुख्यमंत्री के आवास के सामने के रोड के एक हिस्से को आम आदमी के लिए इसे खोलने का निर्देश दिया था. ताकि भीड़ को कम किया जा सके. 

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इसने लोगों की सुविधा की अनदेखी करने के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण की भी आलोचना की और सुझाव दिया कि ऐसे दिनों में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए कार्य दिवसों पर सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सड़क खोली जाए। इससे पहले, अदालत ने कहा था कि "सड़कें हमेशा के लिए बंद नहीं की जा सकतीं" जब मुख्यमंत्री ज्यादातर समय वहां नहीं होते हैं और काम के लिए केंद्र शासित प्रदेश से बाहर यात्रा करते हैं। वहीं कोर्ट के आदेश के खिलाफ AAP सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.

पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत से उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा हटाए जाने के बाद ही उनकी हत्या की गई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार के मामले का समर्थन किया और तर्क दिया कि सुरक्षा व्यवस्था सरकार पर छोड़ दी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि यदि हाईकोर्ट ने प्रयोग करने का निर्देश दिया है तो उस सप्ताह के अंदर कोई अप्रिय घटना होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जिसे 2 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में लौटाया जा सकता है.

(For more news apart from Supreme Court bans order to open road in front of Punjab CM residence  News In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)
 

Location: India, Delhi, New Delhi

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