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Punjab and Haryana High Court: 'महिलाओं को आज़ादी से जीने का पूरा अधिकार'; हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
Published : Sep 7, 2024, 3:38 pm IST
Updated : Sep 7, 2024, 3:38 pm IST
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Punjab and Haryana High Court
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अदालत ने कहा कि अदालत की भूमिका सामाजिक मानदंडों या नैतिकता को लागू करना नहीं है, ...

Punjab and Haryana High Court:  पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि यह धारणा कि किसी महिला के पिता या कोई अन्य व्यक्ति कथित सामाजिक भूमिका के आधार पर उस पर अपनी इच्छा थोप सकता है, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि अदालत की भूमिका सामाजिक मानदंडों या नैतिकता को लागू करना नहीं है, बल्कि संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों को बनाए रखना है। न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने यह टिप्पणी मोहाली स्थित एक पिता द्वारा अपनी बेटी को कथित अवैध हिरासत से रिहा करने की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका पर विचार करते हुए की।

हालाँकि, 30 वर्षीय महिला ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से रह रही है और वहां की हिंसा के कारण अपने पिता के घर या अपने पति के घर वापस नहीं लौटना चाहती है। पिता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि महिला की सामाजिक चिंताओं और उसके स्वतंत्र रूप से रहने के संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए महिला की कस्टडी उसके पिता को सौंपी जानी चाहिए। हालाँकि, न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि ऐसी अवधारणा संविधान में निहित समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

अदालत ने माना कि एक महिला जो पूरी तरह से परिपक्व वयस्क है, अपने फैसले लेने में सक्षम है, उसने स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त की है, तो यह अदालत उसकी इच्छा को खत्म नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि कोई भी किसी वयस्क को दूसरे व्यक्ति के पास लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न ही करना चाहिए, भले ही वह व्यक्ति वास्तविक माता-पिता ही क्यों न हो।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि यह तर्क कि एक पिता अपने से बेहतर एक वयस्क महिला का संरक्षक होगा, न केवल पुरातन है बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के विपरीत भी है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाहरी विचारों के आगे झुके बिना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाए।

इस मामले में, उच्च न्यायालय ने पहले पुलिस को चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष महिला का बयान दर्ज करने के लिए कहा था और उसे सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। महिला ने अपने बयान में कहा कि वह जहां रह रही है वह सुरक्षित है और उसका अपने पिता के घर जाने का कोई इरादा नहीं है. महिला, जिसके दो बच्चे हैं, ने आगे कहा कि शारीरिक हिंसा के कारण वह अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर आ गई, जहाँ उसके भाई उसे पीटते थे। फिर वह भी वहां से निकल कर जीरकपुर आ गई. पिता ने कहा कि किसी और ने उसका ब्रेनवॉश किया है और उसके बच्चे अपने पति से अलगाव का दर्द झेल रहे हैं। हाईकोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।


(For more news apart from Punjab and Haryana High Court: 'Women have full right to live freely'; High Court made important comment, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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