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POCSO Act News: यौन उत्पीड़न के पीड़ित बच्चे को बार-बार अदालत में गवाही देने के लिए न बुलाया जाए: सुप्रीम कोर्ट
Published : Aug 28, 2024, 7:28 pm IST
Updated : Aug 28, 2024, 7:28 pm IST
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Child victim of sexual assault should not be called repeatedly to testify in court, Supreme Court news
Child victim of sexual assault should not be called repeatedly to testify in court, Supreme Court news

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पीड़िता को वापस बुलाने की मांग की गई थी, ...

POCSO Act News In Hindi: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 ("POCSO अधिनियम") के तहत एक मामले में एक आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पीड़िता को वापस बुलाने की मांग की गई थी, जिससे बचाव पक्ष पहले ही जिरह कर चुका था।

न्यायालय ने कहा कि जब बचाव पक्ष को पीड़िता से पूछताछ करने के लिए पर्याप्त अवसर दे दिए गए तो पीड़िता को आगे पूछताछ के लिए वापस नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि इससे पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

 न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, "जब पीड़िता की पहले ही दो बार जांच हो चुकी है और फिर उससे लंबी जिरह हो चुकी है, तो विशेष रूप से पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई में पीड़िता को वापस बुलाने के आवेदन को यंत्रवत् स्वीकार करना कानून के उद्देश्य को ही विफल कर देगा । "

न्यायालय का यह अवलोकन POCSO अधिनियम की धारा 33 (5) की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित था, जो विशेष न्यायालय पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है कि किसी बच्चे को न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए। यह सुनिश्चित करना है कि यौन उत्पीड़न के दर्दनाक अनुभव से पीड़ित बच्चे को उसी घटना के बारे में गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए।

इसके अलावा, न्यायालय द्वारा यह स्पष्टीकरण भी दिया गया कि यद्यपि धारा 33(5) पीड़ित को गवाह के रूप में पुनः परीक्षण के लिए बुलाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है, फिर भी प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

(For more news apart from Child victim of sexual assault should not be called repeatedly to testify in court, Supreme Court news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)

Location: India, Delhi, New Delhi

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