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Mumbai High Court News: मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले पर HC ने दखल देने से किया इनकार! जानें मामला
Published : Jun 26, 2024, 3:48 pm IST
Updated : Jun 26, 2024, 3:48 pm IST
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Mumbai High Court refuses to interfere in the decision to ban hijab in Mumbai colleges
Mumbai High Court refuses to interfere in the decision to ban hijab in Mumbai colleges

खिलाफ विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष की नौ महिला छात्रों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

Mumbai High Court News:  बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर के एक कॉलेज के कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह कॉलेज द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और इसके खिलाफ विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष की नौ महिला छात्रों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

छात्राओं ने इस महीने की शुरूआत में उच्च न्यायालय में चैंबर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे द्वारा जारी नए ड्रेस कोड को कॉलेज में लागू करने के निर्देश को चुनौती दी थी, जिसके तहत छात्र परिसर के अंदर हिजाब, नकाब, बुर्का नहीं पहन सकते, टोपी और बैज नहीं पहन सकते।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ऐसा निर्देश उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार के खिलाफ है। याचिका में कॉलेज की कार्रवाई को मनमाना, अन्यायपूर्ण, गलत और विकृत बताया गया है.

याचिकाकर्ता के वकील अल्ताफ खान ने पिछले हफ्ते अपने दावे के समर्थन में उच्च न्यायालय के समक्ष कुरान की कुछ आयतें पेश की थीं कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का पालन करने के अधिकार के अलावा, याचिकाकर्ता कॉलेज के फैसले का विरोध करते समय अपनी पसंद के अधिकार और निजता के अधिकार पर भी भरोसा कर रहे थे।

कॉलेज ने दावा किया था कि उसके परिसर में हिजाब, नकाब और बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय केवल समान ड्रेस कोड के लिए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई थी और यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं था। 

(For more news apart from Mumbai High Court refuses to interfere in the decision to ban hijab in Mumbai colleges, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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