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Pakistan News: पाकिस्तान की अदालत ने की इमरान खान और उनकी पत्नी की याचिका खारिज
Published : Sep 13, 2024, 12:21 pm IST
Updated : Sep 13, 2024, 12:21 pm IST
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Pakistan court rejects the petition of Imran Khan and his wife news in hindi
Pakistan court rejects the petition of Imran Khan and his wife news in hindi

इमरान खान ने संघीय कानून एवं न्याय मंत्री आजम नजीर तरार के एक बयान का भी हवाला दिया

Pakistan News In Hindi: एक जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 1999 के संशोधित राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश के तहत 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में बरी करने की मांग की थी, डॉन ने बताया।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश पर भरोसा करते हुए खान ने कहा कि उनके खिलाफ मामला संघीय कैबिनेट की बैठक के आधार पर शुरू किया गया था और कानून ने कैबिनेट के फैसले की रक्षा की है।

पीटीआई के संस्थापक इमरान खान द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "यह पूरी तरह से जानते हुए भी कि मामला एनएओ के दायरे में नहीं आता है, एनएबी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और एक झूठा और तुच्छ संदर्भ दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवेदक ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में 3 दिसंबर, 2019 को आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान गोपनीयता के एक विलेख को मंजूरी दी गई।"

इसमें कहा गया है कि एनएबी ने इमरान खान पर उक्त प्रस्ताव के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और बदले में, उन्होंने अल-कादिर विश्वविद्यालय परियोजना ट्रस्ट के लिए दान की आड़ में झेलम जिले की सोहावा तहसील में लगभग 458 कनाल भूमि, 285 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) नकद और अन्य लाभ लिए।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में कहा गया है, "इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक और उसके जीवनसाथी ने अपने सहयोगी फरहत शहजादी के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के लिए सह-आरोपी अहमद अली रियाज मलिक से मुआवजे के रूप में 240 कनाल जमीन प्राप्त की।"

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया है, "इस प्रकार, आरोपी/आवेदक पर एक सार्वजनिक पदधारी के रूप में अपने और अपनी पत्नी के लिए दान और अन्य लाभों के रूप में निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएबी अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इमरान खान के खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने मंजूरी पाने के लिए कैबिनेट को गुमराह किया था।

अभियोक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट सदस्यों के साथ तथ्यों का खुलासा नहीं किया था और उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में गोपनीय दस्तावेज को मंजूरी देने के लिए मजबूर किया था। कार्यवाही के दौरान जवाबदेही न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने याचिका खारिज कर दी।

इस बीच, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान, जो अदियाला जेल में बंद हैं, ने इस महीने की शुरुआत में कोर्ट मार्शल की आशंका को लेकर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सैन्य अदालत में अपने संभावित मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की।

उन्होंने रावलपिंडी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर 9 मई के दंगों के सिलसिले में अपने कोर्ट मार्शल की आशंका व्यक्त की है। अपनी याचिका में उन्होंने पूर्व आईएसआई महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (सेवानिवृत्त) की हाल ही में हुई गिरफ्तारी का हवाला दिया है।

खान के हवाले से कहा गया, "कुछ हफ्ते पहले एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सेना अधिकारी को सैन्य हिरासत में लिया गया था। मीडिया में व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया गया है और बताया गया है कि उन्हें 9 और 10 मई, 2023 से संबंधित मामलों में याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकारी गवाह बनाया जाएगा और याचिकाकर्ता को इस आधार पर सैन्य हिरासत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।"

इमरान खान ने कहा कि उनकी आशंकाओं को संघीय सरकार के कानूनी मामलों के प्रवक्ता बैरिस्टर अकील मलिक द्वारा दिए गए बयान से बल मिला है।मलिक ने कहा कि याचिकाकर्ता पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है और पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं।

इमरान खान ने संघीय कानून एवं न्याय मंत्री आजम नजीर तरार के एक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मामलों को सैन्य अदालत को भेजने या न भेजने का निर्णय लेना पंजाब सरकार का विशेषाधिकार होगा।

(For more news apart from Pakistan court rejects the petition of Imran Khan and his wife news in hindi, stay tuned to Hindi Rozana Spokesman)​

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