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Adani News Today: 'सेबी की जांच सही, SIT को नहीं सौंपा जाएगा केस', अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Published : Jan 3, 2024, 12:30 pm IST
Updated : Jan 3, 2024, 12:30 pm IST
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 Adani-Hindenburg case
Adani-Hindenburg case

बता दें कि मामलें में तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले नवंबर 2023 को कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

 Adani-Hindenburg case: गौतम अडानी को आज का दिन महत्वपर्ण रहा है. दरहसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी बुधवार को अडानी-हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindenburg Case) में अपना फैसला सुना दिया है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही ठहराते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सेबी को मामले में जांच करने के लिए तीन महीने का समय दिया है. 

बता दें कि मामलें में तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले नवंबर 2023 को कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. तीन जजों की बेंच ने आज मामले की सुनवाई की और कहा कि मामले में सेबी की जांच सही है. कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 मामलों की जांच सेबी को सौंपी थी, जिसमें 22 मामलों की जांच हो चुकी है और दो मामलों की जांच अबी बाकी है. कोर्ट ने इन दो मामलों की जां के लिए सेबी को तीन महीने का समय दिया है.

अडानी समूह को बड़ी राहत देते हुए सीजेआई चंद्रचुड़ की तीन बेंचों की जजों ने कहा कि मामले में साबी की जांच सही है और उन्हें तीन महीने की समय  दी जाती है. वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि सेबी ही इस मामले की जांच करेगी, जांच SIT को ट्रेंसफर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में हिंडनबर्ग रिपोर्ट या इसके जैसा कुछ भी अलग SIT को जांच का आदेश देने का आधार नहीं हो सकता। 

कोर्ट ने कहा कि सेबी कानून के मुताबिक अपनी जांच जारी रखेगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहा है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि फिलहाल केस एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है. बता दें कि यह यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने दिया. 

गौरतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने जनवरी 2023 ने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की,  जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवरवैल्यूएड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद कापी हंगामा हुआ था. वहीं सेबी इस मामले की जांच कर रही थी. पर सेबी की जांच पर भी सवाल उठे कि वो मामले की जांच गंभीरता से नहीं कर रही है. मामले की जांच  SIT को सौंपी जानी चाहिए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही ठहराया है.

 (For more Punjabi news apart from Supreme Court decision in Adani-Hindenburg case , stay tuned to Rozana Spokesman)

Location: India, Delhi, New Delhi

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