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हरियाणा में धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कानून लागु , जाने क्या कहता है कानून
Published : Dec 20, 2022, 4:37 pm IST
Updated : Dec 20, 2022, 4:37 pm IST
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Law is applicable against those who convert religion in Haryana, know what the law says
Law is applicable against those who convert religion in Haryana, know what the law says

नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत जिलाधिकारियों को एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना होगा और इच्छित धर्मांतरण को लेकर आपत्तियां आमंत्रित करनी...

चंडीगढ़ :  हरियाणा सरकार ने बल, अनुचित प्रभाव या लालच के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपने कानून को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत जिलाधिकारियों को एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना होगा और इच्छित धर्मांतरण को लेकर आपत्तियां आमंत्रित करनी होंगी।

राज्य विधानसभा ने इस साल मार्च में हरियाणा में अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक पारित किया था। धर्मांतरण विरोधी कानून को राज्यपाल की सहमति के एक महीने बाद अधिसूचित किया गया। कानून के प्रावधानों के अनुसार, यदि धर्मांतरण प्रलोभन, बल प्रयोग, जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से किया जाता है, जिसमें डिजिटल माध्यम का उपयोग शामिल है, तो एक से पांच साल की कैद और एक लाख रुपये से कम के जुर्माने का प्रावधान है।

कानून कहता है कि शादी करने के इरादे से अपने धर्म को छिपाने वाले को कम से कम तीन साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम तीन लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

गलत सूचना देकर सामूहिक धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को न्यूनतम पांच साल की सजा का प्रावधान है जिसे बढ़ाकर दस साल किया जा सकता है। कानून के अनुसार उसे कम से कम चार लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी देने के बाद हरियाणा धर्म परिवर्तन की रोकथाम नियम, 2022 को अधिनियम के तहत 15 दिसंबर को लागू करने के लिए अधिसूचित किया था।

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में हाल के दिनों में इसी तरह के विधेयक पारित किए गए थे।

अधिसूचित नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, उसे इस तरह के परिवर्तन से पहले, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को फॉर्म 'ए' में एक घोषणा पत्र देगा, जिसमें वह स्थायी रूप से रह रहा है। इसके मुताबिक, “यदि धर्मांतरण का इरादा रखने वाला व्यक्ति नाबालिग है, तो माता-पिता या दोनों में से जो भी जीवित हो, को फॉर्म 'बी' में एक घोषणा-पत्र देना होगा।”

नियम कहते हैं, “कोई भी धार्मिक पुजारी और/या कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के तहत धर्मांतरण का आयोजन करना चाहता है, उसे उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को फॉर्म सी में पूर्व सूचना देनी होगी, जहां इस तरह के धर्मांतरण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।” जिलाधिकारियों को एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना होगा और इच्छित धर्मांतरण के लिए लिखित में आपत्तियां, यदि कोई हो, आमंत्रित करनी होंगी।

इस तरह के नोटिस जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषणा-पत्र दिए जाने के बाद लगाए जाएंगे जो सोच-समझ कर “बिना किसी गलत बयानी, बल के उपयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से या शादी से या शादी के उद्देश्य से” दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का इरादा रखते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा-पत्र देते समय, ऐसे व्यक्तियों को धर्मांतरण के कारण, कितने समय से वे उस धर्म का पालन कर रहे हैं जिसे वह छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, क्या वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, व्यवसाय और मासिक आय जैसे विवरण निर्दिष्ट करने होंगे।

नियमों में कहा गया है, “जिला मजिस्ट्रेट इस तरह के धर्मांतरण के लिए लिखित आपत्तियों की प्राप्ति पर... ऐसे अधिकारी या एजेंसी द्वारा मामले की जांच-पड़ताल करवाएगा, जिसे वह उचित समझे।”

सत्यापन के बाद, यदि जिला मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि बल या प्रलोभन का उपयोग किया गया है या उसकी आशंका है तो वह जांच के दौरान प्रस्तुत सभी सामग्री के साथ मामले को दर्ज करने और इसकी जांच के लिए संबंधित पुलिस थाने को संदर्भित कर सकता है।

नियम कहते हैं, “जिला मजिस्ट्रेट, अगर इस बात से संतुष्ट हैं कि धर्मांतरण मर्जी से किया गया है और बिना किसी गलत बयानी के, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से या शादी या शादी के लिए किया गया है, तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।”

जिलाधिकारी के आदेश पारित करने के बाद यदि किसी को आपत्ति है तो वह 30 दिनों के अंदर मंडलायुक्त से अपील कर सकता है।

धर्मांतरण रोधी कानून के तहत, धर्मांतरण को गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, विवाह या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण कराने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, इसका साक्ष्य उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आरोपी पर है।

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ROZANASPOKESMAN

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