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Punjab Election Commission:  पंजाब में 1 जून को अवकाश, मतदाता जरूर करें वोट
Published : May 28, 2024, 7:51 pm IST
Updated : May 28, 2024, 7:51 pm IST
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Holiday on 1st June in Punjab news in hindi
Holiday on 1st June in Punjab news in hindi

30 मई को शाम 5 बजे से 1 जून को शाम 7 बजे तक तथा चुनाव परिणाम वाले दिन 4 जून को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

Punjab Election Commission News In Hindi: पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने मंगलवार को घोषणा की कि मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने की अनुमति देने के लिए 1 जून (शनिवार) को पंजाब में विशेष अवकाश घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 30 मई को शाम 5 बजे से 1 जून को शाम 7 बजे तक तथा चुनाव परिणाम वाले दिन 4 जून को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

सिबिन सी ने कहा कि पंजाब में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान 1 जून को राजपत्रित अवकाश रखेंगे। यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत भी घोषित किया गया है।

पंजाब में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायों, व्यापारों या किसी अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 बी (1) के अनुसार वोट डालने के लिए 1 जून को सवेतन अवकाश मिलेगा। इस संबंध में पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।

(For more news apart from Holiday on 1st June in Punjab News in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

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