खबरे |

खबरे |

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी, न्यायिक हिरासत को ठहराया वैध
Published : Jul 15, 2023, 10:18 am IST
Updated : Jul 15, 2023, 10:18 am IST
SHARE ARTICLE
PHOTO
PHOTO

न्यायमूर्ति निशा बानू ने माना था कि ईडी के पास हिरासत मांगने का कोई अधिकार नहीं है और कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचार करने योग्य है।

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और इसके बाद निचली अदालत की ओर से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को शुक्रवार को वैध ठहराया।

मंत्री की गिरफ्तारी से संबंधित याचिका पर खंडपीठ के खंडित फैसले के बाद मामले की सुनवाई करने वाले तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. वी. कार्तिकेयन ने गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया है। न्यायमूर्ति निशा बानू और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी) पर खंडित फैसला सुनाया था।

न्यायमूर्ति निशा बानू ने माना था कि ईडी के पास हिरासत मांगने का कोई अधिकार नहीं है और कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचार करने योग्य है। न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती इससे सहमत नहीं थे।

ईडी ने पिछले महीने राज्य के परिवहन विभाग में हुए ‘नौकरी के बदले नकदी’ घोटाले के सिलसिले में सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था और वह अब भी बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

हम डांसर है कॉल गर्ल नहीं हमारी भी इज्जत है

02 Apr 2024 5:04 PM

#Vicky की मां का #Attitude लोगों को नहीं आया पसंद! बोले- हमारी अंकिता तुम्हारे बेटे से कम नहीं

17 Jan 2024 11:07 AM

चंद्रयान-3 के बाद ISRO ने का एक और कमाल, अब इस मिशन में हासिल की सफलता

11 Aug 2023 7:01 PM

अरे नीचे बैठो...प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई तो औकात दिखा दूंगा', उद्धव गुट पर भड़के केंद्रीय मंत्री

11 Aug 2023 6:59 PM

शिमला में नहीं थम रहा बारिश का कहर, देखिए कैसे आंखों के सामने ढह गया आशियाना

11 Aug 2023 6:57 PM